PAN Card New Rule : भारत सरकार ने पैन कार्ड (Permanent Account Number) धारकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिससे करोड़ों टैक्सपेयर्स और बैंक खाताधारकों को सतर्क हो जाना चाहिए। यह नया नियम कर पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है।
नया नियम क्या है?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन कार्ड अमान्य (Inactive) हो जाएगा। यह नियम पहले भी लागू था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।
क्यों जरूरी है लिंक करना?
पैन और आधार को लिंक करने का उद्देश्य टैक्स चोरी पर रोक लगाना, एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड को समाप्त करना और वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे आयकर विभाग को लोगों की आय और खर्चों पर निगरानी रखने में आसानी होगी।
अमान्य पैन का क्या होगा असर?
यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड अमान्य हो जाता है, तो उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
बैंक खाता खोलने या KYC प्रक्रिया में रुकावट
म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने में बाधा
आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
बड़े लेन-देन (जैसे 50,000 रुपये से ऊपर) पर रोक लग सकती है
लिंक कैसे करें?
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया सरल है। आप निम्न माध्यम से लिंक कर सकते हैं:
1. आधिकारिक वेबसाइट: www.incometax.gov.in
2. SMS के माध्यम से: UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> को 567678 या 56161 पर भेजें।
3. NSDL या UTIITSL के माध्यम से ऑफलाइन भी लिंक कराया जा सकता है।
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत यह कार्य पूरा कर लें, अन्यथा आपको कई वित्तीय कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
महत्वपूर्ण तारीख:
👉 अंतिम तिथि: 30 जून 2025
👉 लिंक न करने पर: पैन अमान्य माना जाएगा